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इंडियन रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं में घायल होने और मरने वाले यात्रियों के परिवारजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने इस राशि को बढ़ाकर 10 गुना कर दिया है।
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सुर्कलर के अनुसार, रेल दुर्घटनाओं में मृतक के परिवारजनों को अब 5 लाख रुपये दिए जाएंगे जबकि पहले ये राशि 50,000 रुपये की थी। इसी तरह गंभीर रूप से घायल यात्रियों को दी जाने वाली राशि 25000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गयी है जबकि साधारण रूप से घायल यात्रियों को 50,000 दिए जाएंगे जो कि पहले 5000 रूपये की थी।
इससे पहले साल 2012 और 2013 में ट्रेन दुर्घटना में मिलने वाली राशि को संशोधित किया गया था।
सर्कुलर के अनुसार ट्रेन में होने वाली किसी अप्रिय घटना जैसे कि आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती आदि में मृत यात्री के परिवारजनों को 1.5 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 50000 रुपये और साधारण जख्मी यात्रियों को 5,000 रुपये की ऱाशि दी जाएगी। इससे पहले यह अनुग्रह राशि क्रमश: 50,000 , 25000 और 5000 रुपये की थी।
रेल दुर्घटनाओं में 30 दिन से अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने वाले गंभीर रूप से घायल यात्रियों को अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। 30 दिन से ज्यादा और अगले 10 दिन तक या छुट्टी के दिन तक अस्पताल में रहने वाले घायलों को 3000 रूपये प्रतिदिन जबकि गंभीर चोट वाले मामले में 1500 रूपये की राशि छह महीने तक प्रति दिन दी जाएगी।
बोर्ड ने अपने सर्कुलर में ये भी स्पष्ट कहा है कि मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटना, अतिक्रमियों, ओवर हेड इक्विपमेंट द्वारा करंट लगने वाले व्यक्तियों को कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी।