देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को अग्रिम आदेशों के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर चुनाव की तिथियां घोषित कर दी थी, लेकिन आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना यानी गजट नोटिफिकेशन जारी किए बिना ही चुनाव की घोषणा करने पर हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी थी।
गौरतलब है कि 21 जून राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिला को छोड़ बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर अधिसूचना जारी की थी। जिसके तहत उत्तराखंड में दो चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाने थे। जिसमें 25 जून से 28 जून तक नामांकन की प्रक्रिया होनी थी। जिसके बाद 10 और 15 जुलाई को वोटिंग होनी थी, जबकि, 19 जुलाई को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई थी। लेकिन आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी।


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