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नैनीताल। बागेश्वर के जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठाणी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी सदस्यता समाप्त करने के शासन के फैसले को नियमानुसार न पाते हुए उसे रद्द कर दिया है। हरीश ऐठाणी पर वर्ष 2014 से 2019 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहते वित्तीय अनियमितताएं के आरोप थे।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरीश ऐठाणी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि शासन ने शिकायतों के आधार पर मई 2023 में उनकी जिला पंचायत सदस्यता रद्द कर दी थी। इस कारण उन्होंने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।।


