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बच्चों को बस्ते के भारी बोझ से मिलेगा छुटकारा, शिक्षा विभाग ने तय किया मानक

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देहरादून। बच्चों को बस्ते के बोझ से छुटकारा मिल जाएगा। शिक्षा विभाग ने कक्षा के हिसाब से स्कूल बस्ते का वजन तय किया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। शिक्षा महानिदेशक को जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को बस्ते से मुक्त रखा गया है। कक्षा 1 व 2 के छात्रों का बस्ता 1.6 से 2.2 किग्रा, कक्षा 3 से 5 के छात्रों का बस्ता 1.7 से 2.5 किग्रा, कक्षा 6 से 7 के छात्रों का बस्ता 2 से 3 किग्रा, कक्षा 8 के छात्रों का बस्ता 2.5 से 4 किग्रा, कक्षा 9 व 10 के छात्रों का बस्ता 2.5 से 4.5 किग्रा और कक्षा 11 व 12 के छात्रों का बस्ता 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।

शिक्षा सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश पर 11 जनवरी 2024 को प्रदेश के विद्यालयों में बस्ता रहित दिवस के संचालन के निर्देश दिए गए थे। जबकि अब केंद्र सरकार के स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के आधार पर स्कूल बस्ते का वजन तय किया गया है। इस संबंध में निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। जिसके आधार पर कक्षावार स्कूल बस्ते का वजन तय किया गया है।

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