Report ring Desk
देहरादून। उत्तराखण्ड में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर 16 जनवरी तक रोक रहेगी। विवाह समारोह की 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले उन लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, जिन्हें कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी हैं।
राज्य में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों व धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अगले नौ दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे। ऑनलाइन कक्षाएं संचालित रहेंगी।
मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया आदेशानुसार कोविड कफ्र्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।