Report ring Desk
नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने मास्क को लेकर जुर्माना राशि बढ़ा दी है साथ ही नियम का सख्ती से पालन करने को भी कहा गया है। अब अगर यात्रा के दौरान बिना मास्क कोई यात्री पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए जुर्माना चुकाना पड़ेगा। रेलवे का पुराना नोटिफिकेशन इसी माह 16 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। रेलवे ने अपने कोविड-19 गाइडलाइंस को अगले निर्देश तक बढ़ा दिया है। नए आदेश के मुताबिक, रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
इससे पहले 17 अप्रैल 2021 को भारतीय रेलवे की ओर से स्टेशनों पर लोगों की तरफ से मास्क पहने जाने को लेकर खास गाइडलाइंस जारी की गई थीं। रेलवे की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन में 17 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए कहा गया है कि गाइडलाइंस को 16 अप्रैल 2022 या अगले निर्देश तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 22 हजार के करीब मामले दर्ज किए गए हैं। आज भी देश में हर रोज औसतन 20 हजार के करीब मामले आ रहे हैं।