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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू की मानक प्रचालन प्रक्रिया एसओपी में संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक, कोविड कर्फ्यू के दौरान सप्ताह में दो दिन बर्तन, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। सरकार को यह संशोधन व्यापारियों के दबाव में करना पड़ा है।
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार शाम को एसओपी में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए। संशोधित आदेश के अनुसार, आठ जून यानी आज मंगलवार को और 11 जून यानी शुक्रवार को बर्तन, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेंट्स, सैनेटरी, स्टोन ;मार्बल चिप्सद्ध, कारपेंटर, फर्नीचर व टिंबर मर्चेंट्स की दुकानें सुबह आठ बजे दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।
शासन ने सभी माल वाहनों को पहले की तरह सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति दे दी है। सभी होल सेलर व रिटेलरों को दुकानों के गोदामों में सामान को लोड करने या उतारने की दैनिक रूप से 24 घंटे सातों दिन अनुमति होगी।